कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत काटे चालान: नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़
![](https://headlineshindustan.com/wp-content/uploads/2023/06/SRE02-1024x1024.jpeg)
HEADLINES HINDUSTAN: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित प्रवर्तन अभियान के अनुपालन अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 संजिव मांगलिक के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ द्वारा कोटपा-2003 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्लान हसनपुर चुंगी व दिल्ली रोड सहारनपुर के आस-पास के क्षेत्र में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम् चौंकी हसनपुर चुंगी के पुलिस दल द्वारा संयूक्त रूप से कार्यवाही की गई।
चिकित्साएवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी आस-पास के तम्बाकू विक्रेताओं को सूचित किया गया की 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू विक्रेतन व खरीदना प्रतिबन्धित है व किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के प्रचार – प्रसार(पोस्टर या बैनर लगाना) पर भी प्रतिबन्ध है।
![](https://headlineshindustan.com/wp-content/uploads/2023/06/SRE01-1024x1024.jpeg)
साथ ही कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लोगों को तंबाकू से होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नौजवानों को नशे जैसी बीमारी से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई की कोटपा के तहत अगर आगे भी तंबाकू उत्पाद पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। HEADLINES HINDUSTAN Bharat Ki Baat
प्रवर्तन कार्य में जिला तम्बाक् नियंत्रण प्रकोष्ठ से श्री मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), कविता कुमारी (सोशल वर्कर) एवम् पुलिस विभाग से चौंकी हसनपुर चुंगी की टीम उपस्थित रही।जनपद में यह अभियान प्लान अनुसार जारी रहेगा।